संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की जीत — महेंद्र सिंह

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने संभल जिले की मस्जिद में नमाज़ अदा करने वाले लोगों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को खारिज करने के लिए Allahabad High Court के फैसले का स्वागत किया है।

महेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि अदालत का यह निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की स्पष्ट पुष्टि करता है। अदालत ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्वयं को सक्षम नहीं मानता, तो जिम्मेदार अधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को अपने निर्धारित उपासना स्थल पर शांतिपूर्वक इबादत करने से रोकना न केवल संविधान की भावना के विरुद्ध है बल्कि यह सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई धार्मिक स्थल निजी संपत्ति है तो वहां पूजा-अर्चना या इबादत के लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

महेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की कि अदालत के निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सभी नागरिकों के बराबर अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

महेंद्र सिंह
प्रदेश उपाध्यक्ष SDPI